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Sahara Refund Portal, Login Hyperlink, Declare Course of

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Sahara Refund Portal, Login Hyperlink, Declare Course of

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Sahara india refund portal hyperlink 2023, crcs sahara refund portal hyperlink on-line, Sahara india refund portal official web site, sebi sahara refund on-line utility type 2023, sahara refund portal in hindi: देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीआरसीएस – सहारा रिफंड पोर्टल को मंगलवार 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया| इस पोर्टल के जरिए सहारा में वर्षों में जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था उन्हें उनकी गाढ़ी कमाई वापस मिलने की उम्मीद जगी है| गृह मंत्री अमित शाह ने डिपॉजिटर्स को भरोसा दिया कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के 45 दिनों में उन्हें उनका पैसा रिफंड मिल जाएगा|

सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल उन जमाकर्ताओं के वास्तविक दावों को संबोधित करने के लिए विकसित किया गया है, जिन्होंने सहारा समूह की सहकारी समितियों में पैसा निवेश किया था| जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शामिल हैं।

सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल का उद्देश्य

अमित शाह ने पोर्टल लॉन्च के कार्यक्रम में कहा कि लगभग चार करोड़ लोगों को शुरुआती तौर पर फायदा होगा| सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए पारदर्शी तरीके से 5,000 करोड़ रुपये निवेशकों को वापस मिलेंगे| उन्होंने सहारा को लेकर कहा कि कई साल कोर्ट में केस चला, मल्टी एजेंसी सीजर हुआ| नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसे हालात में निवेशकों के हितों को लेकर पहल रिफंड पोर्टल के जरिए की है| उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जब निवेशकों की परेशानी समझ कर काम करें, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है| जिन्होंने निवेश किया है, उनके पैसों को वापस करने से कोई नहीं रोक सकता| ये बहुत बड़ी शुरुआत है, क्योकि पूरी पारदर्शिता के साथ करोड़ों लोगों को उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा वापस मिलना शुरु हो गया है|

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

सहकारिता मंत्रालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों/जमाकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च, 2023 को अपने आदेश में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों के वैध बकाये के भुगतान के लिए ‘सहारा-सेबी रिफंड खाते’ से 5000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था।

इन समितियों के निवेशकों को मिलेगा पैसा वापस

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के वास्तविक निवेशकों के लिए वैध दावा करने के लिए ‘CRCS- Sahara Refund Portal’ लॉन्च किया है| सहारा ग्रुप से सम्बन्धी सहकारी समितियों के नाम सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैं|

कितने दिन में वापस मिलेंगे पैसे?

सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए उन जमाकर्ताओं को पैसा वापस मिलेगा, जिनके डिपॉजिट की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है| इस पोर्टल पर निवेशकों को अपनी डिटेल्स दर्ज करनी होगी| वेरिफिकेशन के बाद उनके रकम वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी| डिपॉजिटर्स के पास आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर होना जरुरी है| इसके साथ ही उनके द्वारा सहारा की सहकारी समितियों में जो पैसे जमा किए थे उसके सबूत के तौर पर जमा रशीद देनी होगी|

निवेशक द्वारा रिफंड के लिए अप्लाई करने के 30 दिनों के भीतर सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटी उसे वेरिफाई करेगी और अपने निर्णय को 15 दिनों के भीतर SMS या पोर्टल के जरिए निवेशक को बताएगी| या फिर डिपॉजिटर को On-line क्लेम करने के 45 दिनों के भीतर सूचित करना होगा| निवेशकों को फण्ड रिफंड के लिए ‘सहारा रिफंड पोर्टल‘ के जरिए ही ऑनलाइन क्लेम करना होगा| इस पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम करने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी| किसी भी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम पर टोल फ्री नंबर 18001036891 या 18001036893 पर डिपॉजिटर्स संपर्क कर सकते हैं|

रिफंड पाने के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस

  • डिपॉजिटर्स को सबसे पहले सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in पर जाना होगा|
  • पोर्टल के होम पेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना होगा|
  • इसके बाद उन्हें अपने आधार कार्ड के आखिरी 4 नंबर को डालना होगा| फिर आधार से लिंक मोबाइल नंबर को एंटर करना होगा| साथ ही कैप्त्चा कोड इंटर करना हैं|
  • फिर Get OTP पर Click on करना हैं| क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे आपको Enter करना होगा|
  • इस प्रकार सहारा रिफंड पोर्टल पर आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी|
  • उसके बाद फिर से पोर्टल के होमपेज पर आ जाये|
  • लॉगिन करने के लिए आपको ‘जमाकर्ता लॉगिन’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा|
  • यहां आपको अपने Aadhar Card के अंतिम के चार अंक डालकर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा|
  • फिर कैप्चा कोड भरकर ‘ओटीपी प्राप्त करें’ पर क्लिक करना होगा|
  • अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर आए OTP को दर्ज करना हैं|
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, उसमे लिखे दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें|

Apply course of

  • इसके बाद ‘नियम और शर्तें’ के कॉलम पर ‘मै सहमत हूँ’ (I Agree) पर टिक करना हैं|
  • यह course of पूरी होने के बाद फिर से 12 डिजिट का पूरा आधार नंबर और OTP दर्ज करना होगा|
  • OTP डालते ही आपकी पूरी Particulars का आधार कार्ड से सत्यापन हो जाएगा|
  • इसके बाद आपको अपने पिता या पति का नाम और E mail ID, बैंक का नाम दर्ज करना होगा|
  • सोसायटी से जुड़ा एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा, इसमें सभी डिटेल्स जैसे – को-ऑपरेटिव सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर, जमा राशि दर्ज करनी होगी|
  • बाद में आपको Subsequent/Submit बटन पर क्लिक करना होगा और जिससे आप फॉर्म को PDF रूप में डाउनलोड कर सकते हैं|
  • आपको PDF का प्रिंटआउट निकाल लेना हैं, इसके ऊपर अपनी पासपोर्ट साइज़ फोटो चिपकाएं और हस्ताक्षर करें|
  • रिफंड के लिए आखिरी में आपको फोटो और साइन वाले फॉर्म को स्कैन करके mocrefund.crcs.gov.in पर अपलोड करना हैं|
  • साथ ही पैन कार्ड (Pan Card) की स्कैन कॉपी भी add करके Subsequent/Submit बटन पर क्लिक करना हैं|
  • फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको Acknowledgment Quantity दिखाई देगा, जिसे सुरक्षित रखना हैं|
  • फॉर्म अपलोड होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कन्फर्मेशन मेसेज प्राप्त होगा|

FAQ

Q.1. जमाकर्ता के पास क्या-क्या ब्यौरा होना चाहिए?

Ans – जमाकर्ता के पास सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमा प्रमाणपत्र/पासबुक होना चाहिए। यदि रिफंड की राशि 50,000 रुपये और उससे अधिक है तो पैन कार्ड नंबर होना चाहिए।

Q.2. यदि किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो?

Ans – ऐसे डिपॉजिटर को पैन कार्ड बनवाना होगा, वरना वह रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता।

Q.3. क्या मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट अनिवार्य है?

Ans – आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट होना जरूरी है।
इसके बिना जमाकर्ता का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

Q.4. क्या रिफंड के लिए अप्लाई करने पर कोई शुल्क लागू है?

Ans – नहीं, यह नि:शुल्क है। कोई फीस नहीं देनी हैं|

Q.5. क्या जमाकर्ता क्लेम फॉर्म जमा करने के बाद में उसमें बदलाव कर सकता है?

Ans – जी नहीं, एक बार क्लेम फॉर्म जमा करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता।
इसलिए एक बार में ही ठीक से फॉर्म भरें।

Q.6. जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि उसका फॉर्म सबमिट हो गया है?

Ans – क्लेम फॉर्म और दूसरे दस्तावेज जमा करने के बाद पोर्टल पर एक रसीद संख्या दिखाई देगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भी आएगा।

Q.7. डिपॉजिटर को रिफंड की राशि कितने दिनों में मिलेगी?

Ans – अप्रूवल के बाद जिस तारीख को आपने दावा किया है उससे 45 दिनों के अंदर दावा राशि आधार से जुड़े अकाउंट में आ जाएगी।

Q.8. सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से कितना पैसा वापस किया जाएगा?

Ans – शुरुआत में, रिफंड पोर्टल जमाकर्ताओं को 5000 करोड़ रुपये तक वितरण किया जाएगा।
प्रत्येक जमाकर्ता पहले चरण में 10,000 रुपये का दावा कर सकेगा।



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